अमेजन को दोहरा झटका; सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील टाली, लगाया 202 करोड़ का जुर्माना
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अमेजन को दोहरा झटका; सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील टाली, लगाया 202 करोड़ का जुर्माना

अमेजन को दोहरा झटका; सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील टाली

अमेजन को दोहरा झटका; सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील टाली, लगाया 202 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अमेजन-फ्यूचर कूपंस सौदे को दी मंजूरी निलंबित कर दी है। आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि ये डील कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा, कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 

दरअसल, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच घरेलू कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के समक्ष ई-वाणिज्य कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद नियामक ने अमेजन को जुलाई 2021 को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी। 

रिलायंस को फायदे की उम्मीद: फ्यूचर ग्रुप और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच करीब 25 हजार करोड़ रुपए की डील हुई थी। इस डील पर अमेजन ने अड़ंगा लगाया है। अमेजन ने फ्यूचर कूपंस से अपनी डील का हवाला देकर रिलायंस से समझौते पर रोक लगाई थी। अमेजन का कहना है कि फ्यूचर कूपंस से डील के वक्त जो शर्तें रखी गई थीं, उसका उल्लंघन हुआ है। अमेजन के मुताबिक ये उल्लंघन फ्यूचर ग्रुप ने किया है। अब सीसीआई ने अमेजन-फ्यूचर कूपंस की डील को निलंबित कर दिया है।

अलग-अलग अदालत में है मामला: पिछले साल फ्यूचर कूपंस डील का हवाला देकर अमेजन ने फ्यूचर समूह को अक्टूबर में सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) में मध्यस्थता के लिए घसीटा था। यहां से अमेजन को जीत भी मिली थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के फैसले को लागू करने योग्य बताया था। इस डील का विवाद देश के अलग-अलग अदालतों में है।